Azam Khan: आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, बेटे अब्दुल्ला ने लगाए 'जिंदाबाद' के नारे

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इससे पूर्व यूपी सरकार ने 17 मई को आजम खान के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया था।;

Update: 2022-05-19 07:04 GMT

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक आजम खान (Azam Khan) को अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। आजम खान को अब 89वें मामले में अंतरिम जमानत मिली है। आजम खान को अब रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में दो सप्ताह के भीतर अर्जी दाखिल करनी होगी। निचली अदालत (Lower Court) जब तक फैसला नहीं देगी, तब तक आजम खान अंतरिम जमानत पर रिहा रहेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आजम खान पिछले करीब दो साल से जेल में बंद हैं। ऐसे में अंतरिम जमानत मिलने के बाद बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा आज़म खान अपने खिलाफ लंबित मामले में निचली अदालत में 2 हफ्ते में नियमित जमानत अर्ज़ी दाखिल करें और नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

इससे पूर्व यूपी सरकार ने 17 मई को आजम खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इसमें यूपी सरकार ने आजम खान को आदतन अपराधी बताया और मांग की थी कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और आजम खान की अंतरिम जमानत को मंजूर कर लिया।

बता दें कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान पर 89 केस दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छह मई को जमीन कब्जा मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर नाराजगी जताई थी। कहा था कि यह 'न्याय के साथ मजाक' है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत मिलते ही नया मामला दर्ज होने पर भी सख्त टिप्पणी की थी। कहा था कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया, ऐसा क्यों चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से यूपी सरकार की ओर से हलफनामा पेश किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई। 

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