UP News: बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, यहां थे केज दर्ज

उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और मऊ से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पढ़िये रिपोर्ट...;

Update: 2022-12-15 10:57 GMT

गैंगस्टर एक्ट में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और मऊ से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दस लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई थी।

गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने गुरुवार को मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को दोषी करार दिया। मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में पेश किया गया था, जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश चौरसिया की अदालत में सुनवाई हुई।

बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद दोषी करार दिया गया है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में केस दर्ज किया गया था। 12 दिसंबर को इस मामले में 11 गवाहों की गवाही और बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की थी।

इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए एडीजीसी 'क्रिमिनल' नीरज श्रीवास्तव ने 12 दिसंबर को बताया था कि मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह के खिलाफ साल 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जो लंबे समय से कोर्ट में लंबित चल रहा था। इस मामले में पिछले महीने 25 नवंबर को फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी का ट्रांसफर होने के कारण इसमें देरी हो गई। नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद इस मामले में रोज सुनावाई की गई, जो 12 दिसंबर को पूरी कर ली गई थी। जिस पर कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है।

इन पांच जगह पर थे केस दर्ज

1. राजेंद्र सिंह हत्याकांड, थाना कैंट, वाराणसी

2- वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, थाना कोतवाली गाजीपुर

3- अवधेश राय हत्याकांड, थाना चेतगंज वाराणसी

4- कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, थाना मुगलसराय, चंदौली

5- गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामला, थाना कोतवाली गाजीपुर

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