UP Panchayat Election 2021: कोरोना संक्रमण के कारण यूपी में धारा 144 हुई लागू, चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे 5 से ज्यादा लोग

मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को दिये निर्देश। चुनावी आयोजनों में शामिल नहीं हो सकेंगे 100 से ज्यादा लोग।;

Update: 2021-04-05 09:14 GMT

जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर गांव गांव चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही है। वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कोरोना के मामलों को बढ़ते हुए प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जिले के अधिकारी डीएम और एसएसपी को कई निर्देश दिये हैं। इनमें 5 अप्रैल से धारा 144 को प्रभावी रूप से लागू करने से लेकर किसी भी प्रोग्राम व चुनाव प्रचार में 5 से ज्यादा लोगों के एकत्र न होने देने की बात की गई है। सभी अधिकारियों को कड़ाई से कोरोना गाइडलाइनंस का पालन कराने के निर्देश दिये हैं।

प्रोग्राम में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल

प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। यह आयोजन चाहे फिर शादी को या पंचायत चुनाव का। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रदेश में सभी जिलों अधिकारियों को इस संबंध में लिखित पत्र दिया है। इसकी वजह काबू में आए कोरोना का एक बार फिर से तेजी से फैलना है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, पंजाब और अब यूपी में भी कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अलर्ट हो गई है।

सिर्फ 5 लोगों को चुनाव प्रचार में शामिल होने की इजाजत

चुनावी आयोजन के साथ ही सरकार ने चुनावी प्रचार में भी लोगों के शामिल होने से लेकर नेताओं के बढ़ चढ़कर प्रचार करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव प्रचार में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। अगर इसका उल्लंघन पाया जाता है। तो उसके खिलाफ धारा 144 और कोरोना संक्रमण की धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही कोरोना को चलते सार्वजनिक भोज पर भी अंकुश लगा दिया गया है। प्रदेश में इसकी अनुमति नहीं है। 

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