UP की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी, अब किसी भी जिले में होगा गाड़ी का फिटनेस टेस्ट

Uttar Pradesh motor vehicle rules: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है। यूपी उत्तर प्रदेश मोटर वाहन (29वां संशोधन) नियमावली 2023 के तहत अब किसी भी जनपद में वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराया जा सकेगा।;

Update: 2023-05-20 14:15 GMT

Uttar Pradesh motor vehicle rules: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने यूपी मोटर वाहन नियमावली (UP Motor Vehicle Manual) में संशोधन किया है। यूपी सरकार (UP Government) ने उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 को संशोधित करते हुए राज्य के सभी वाहनों को किसी भी जिले में फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) प्राप्त करने की सुविधा शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से नई नियमावली के संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। संशोधित के बाद इसे उत्तर प्रदेश मोटर वाहन (29वां संशोधन) नियमावली 2023 कहा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक की व्यवस्था के अंतर्गत फिटनेस टेस्ट के लिए वाहन मालिकों को उसी जनपद में टेस्ट के लिए वाहन को ले जाना होता था, जहां उस गाड़ी की रजिस्ट्री (Registry) हुई हो। सरकार के इस फैसले के बाद वाहन मालिकों को निश्चित तौर पर राहत मिली है।

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नई संशोधित नियमावली के अनुसार, अब राज्य के किसी भी जिले में वाहन के फिटनेस टेस्ट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यदि वाहन किसी दूसरे राज्य में प्रचलित किया जा रहा है, तो विहित प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के निकटतम जिले का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या स्वचालित परीक्षण केंद्र होगा। इसके अलावा यदि टेस्ट रजिस्ट्रीकृत जिले से अलग किसी अन्य जिले में किया जाता है, तो वहां निरीक्षणकर्ता अधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र को उसी दिन या अनुवर्ती वर्किंग डे में अपनी रिपोर्ट परिवहन विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य तौर पर अपलोड करनी होगी। यदि वाहन नए संशोधन के अनुरूप पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट 15 दिन में जारी किया जाएगा। हालांकि, अगला प्रमाण पत्र जहां वाहन की रजिस्ट्री वाले प्राधिकृत परीक्षण केंद्र से ही प्राप्त होगा। पहले यह व्यवस्था काफी ज्यादा जटिल थी।

वाहन मालिक को 60 दिनों के भीतर परीक्षण केंद्र पर जाना होगा

किसी वाहन को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा जांच में नियमावली के अनुरूप वाहन के ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र स्वीकृत करेंगे। वाहन मालिक को फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त होने के दिन से 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र के समक्ष परीक्षण फीस के साथ वाहन ले जाना होगा। यदि वाहन परीक्षण में पास नहीं होता है, तो पुनः परीक्षण के लिए फीस भरके फिर टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यूपी के मोटर वाहन नियम में बदलाव

सरकार ने संशोधनों में कुछ नियमों को भी खत्म कर दिया गया है। अब वाहन के अगले निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र दिन तय नहीं कर सकते हैं। साथ ही वाहन मालिक के प्रमाण पत्र की समाप्ति के कम से कम एक माह के भीतर आवेदन करने और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए दिन व समय की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया जाएगा। 

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