यूपी में चुनाव ड्यूटी देने वाले कर्मचारी की कोरोना से मौत पर मिलेगी 30 लाख की मुआवजा राशि, जानिये पूरा आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों से ऐसे कर्मचारियों की सूची मांगी गई है, जिनकी चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मौत हो गई।;

Update: 2021-05-05 06:43 GMT

उत्तर प्रदेश सरकार यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की कोरोना से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं। पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि पाने के लिए मृतक की कोरोना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार के हवाले से बताया गया है कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान नियम के अनुसार चुनाव ड्यूटी के दौरान आतंकवादी हिंसा या असामजिक तत्वों द्वारा हत्या या हमले आदि की दशा में मृत्यु होने पर कर्मी के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। अब इसमें कोरोना से होने वाली मौत को भी जोड़ दिया गया है।

ऐसे मिलेगी मुआवजा राशि

चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी की कोरोना से मौत होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के लिए मृतक की कोरोना जांच रिपोर्ट के साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारी जारी सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद जिला निर्वाचन कार्यालय आगे की कार्यवाही करते हुए इस मुआवजा प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजना सुनिश्चित करेगा। 

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