एमपी में शराब दुकानों पर हाईकोर्ट का ताजा फैसला, जल्द खुलने की संभावना

संशोधित शराब नीति मंज़ूर है तो तीन दिन के अंदर शपथ पत्र पेश कर सकते हैं ठेकेदार। पढ़िए पूरी खबर-;

Update: 2020-06-04 10:22 GMT

जबलपुर। मध्यप्रदेश में शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच चल रही क़ानूनी जंग में नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट में शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अंतरिम आदेश दिए गये हैं। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है कि जिन ठेकेदारों को संशोधित शराब नीति मंज़ूर है वो तीन दिन के अंदर शपथ पत्र पेश कर सकते हैं।

इसके अलावा उन्होंने कहा है कि, जिन ठेकेदारों को शराब दुकानों खोलने की सरकार की संशोधित शराब नीति पर ऐतराज है उन पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी। आदेश के मुताबिक शराब ठेकेदारों को एक विकल्प चुनना होगा। जिन ठेकेदारों को नई शर्त मंज़ूर है, वे शपथ पत्र देंगे, उन पर सरकार नया टेंडर कर सकेगी। ऐसे दुकानदार जिन्हें सरकार की नई नीतियों के तहत दुकान खोलने में आपत्ति है, उन्हें अपनी दुकानों को सरेंडर करना होगा।

आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके तहत कई हफ्तों तक शराब की दुकानों को बंद रखा गया था। लेकिन आखिरी दो चरणों में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। पहले दुकानें खोलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया था। 


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