मध्यप्रदेश में अब जनता नहीं, पार्षद ही चुनेंगे महापौर, राज्यपाल ने दी अध्यादेश को मंजूरी Watch Video

मध्यप्रदेश में अब जनता सीधे महापौर को नहीं चुन पाएगी। राज्यपाल लालजी टंडन ने मंगलवार सुबह महापौर निर्वाचन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले इसको लेकर गतिरोध देखने को मिला था।;

Update: 2019-10-08 07:56 GMT

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब जनता सीधे महापौर को नहीं चुन पाएगी। राज्यपाल लालजी टंडन ने मंगलवार सुबह महापौर निर्वाचन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अध्यादेश

को लेकर गतिरोध देखने को मिला था। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को होल्ड पर रख दिया था। बीजेपी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता विवेक तन्खा ने भी ट्वीट कर राज्यापल को यह अध्यादेश नहीं रोकने की बात कही थी। अब ज्यपाल ने महापौर निर्वाचन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

पहले जनता पार्षद के साथ ही महापौर का भी चयन करती थी। नए अध्यादेश के तहत अब जनता पार्षद को चुनेगी और पार्षद ही अपनी पसंद का महापौर चुनेंगे। भोपाल कलेक्टर ने नगर निगम को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद भोपाल में अब दो नगर निगम बन जाएंगे। इसमें भोपाल ईस्ट और भोपाल वेस्ट नाम से दो नगर निगम बनाए जाने की तैयारी की जा रही है।

Full View

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App 

Tags:    

Similar News