गलत तरीके से रासुका लगाने पर HC ने भिण्ड कलेक्टर पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
यह मामला अक्टूबर 2018 का बताया जा रहा है;
भिण्ड। हाईकोर्ट ने भिंड कलेक्टर पर लगाया जुर्माना लगाया है। कलेक्टर पर यह जुर्माना गलत तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने पर लगाया गया है। बता दें कि भिण्ड कलेक्टर ने बीजेपी नेता रामकरण सिंह राजावत के खिलाफ रासुका लगाया था जो कि हाईकोर्ट ने गलत फैसला माना है। यह मामला अक्टूबर 2018 का बताया जा रहा है। जिसके बाद नवंबर 2019 में बीजेपी नेता रामकरण की गिरफ्तारी की गई थी। रासुका के खिलाफ बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन को याचिकाकर्ता को 25 हज़ार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।