20 लाख EVM गायब होने के मामले में जनहित याचिका पर HC में हुई सुनवाई, ग्वालियर बेंच ने आदेश रखा रिजर्व Watch Video

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर बेंच में कथित तौर पर 20 लाख EVM गायब होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश रिजर्व रख लिया।;

Update: 2019-05-27 10:20 GMT

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर बेंच में कथित तौर पर 20 लाख EVM गायब होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश रिजर्व रख लिया। दरअसल, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका सीनियर एडवोकेट उमेश बोहरे ने कई हम दस्तावेजों के साथ पेश की है। जिसमें कहा गया है कि EVM मशीनें गायब होने के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ फौजदारी यानि आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएं। साथ ही EVM की राशि वसूली जाए और पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से कराई जाएं।

याचिका में मुख्यम चुनाव आयुक्त सहित 14 लोगों को बनाया पार्टी गया है इसमें Ceo भोपाल, dm ग्वालियर, dm मुरैना, भिंड, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गुना को भी बनाया पार्टी है। याचिका में कहा गया है कि गायब हुई ईवीएम का उपयोग देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ-साथ ग्वालियर चंबल संभाग में लोकसभा चुनाव में किया गया है।

आपको बता दें कि मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने 27 मार्च 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने ईवीएम की खरीद, स्टोरेज और डिलीवरी में शामिल प्रक्रियाओं के बारे में जानना चाहा था। इसके लिए हाई कोर्ट से मांग की गई थी कि डाटा उपलब्ध कराने के लिए वह संबंधित संस्थाओं को आदेश दे। इसी क्रम में मिले डाटा में यह जानकारी सामने आई है कि EVM निर्माताओं ने जो मशीनें चुनाव आयोग को भेजने के लिए तैयार की उनमें से 20 लाख EVM चुनाव आयोग के कब्जे में नहीं पहुंची हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। 

Full View

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App 

Tags:    

Similar News