मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा मोटर वाहन अधिनियम, कांग्रेस शासित राज्यों का लागू करने से इंकार

एक सितंबर से देश के अधिकांश राज्यो में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा।;

Update: 2019-09-01 08:38 GMT

भोपाल। एक सितंबर से देश के अधिकांश राज्यो में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने अभी अधिनियम लागू करने से इंकार कर दिया है।

कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि जुर्माने की राशि बहुत अधिक है, लोग इतना जुर्माना नहीं भर सकते हैं। इसलिए प्रदेश में अभी यह अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार नियमों को लागू करने से पहले पूरे राज्य में जागरुकता अभियान चलाएगी। 

कांग्रेस शासित राज्यों का इंकार

भले पूरे देश में मोटर वाहन से जुड़े नए नियम को लागू कर दिया गया है। कांग्रेस शासित राज्यों ने इस अधिनियम को लागू करने से इंकार कर दिया है। पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार ने इंकार किया था। जिसके बाद अब मध्यप्रदेश ने भी इंकार कर दिया है। 

बेहद कड़े हैं नए नियम के प्रावधान 

नए अधिनियम के नियम बेहद ही कड़े हैं। यदि नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो पालकों को 25 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। साथ ही पालक (पिता) को तीन साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही अगर ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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