झटका: डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से किया इनकार, वकीलों ने पेश की ये दलीलें

कारोबारी पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वह अपराध जमानती हैं और उस पर कुछ हजार का जुर्माना ही भरना होता है।। इसके अलावा हाईकोर्ट को बचाव पक्ष के वकीलों ने बताया कि हीरा कारोबारी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उन्‍हें फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए। बचाव पक्ष का कहना है कि उनकी सेहत को देखते हुए जमानत राशि लेकर उन्‍हें बेल दी जानी चाहिए।;

Update: 2021-06-12 02:15 GMT

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जानकरी के अनुसार, हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को फ्लाइट रिस्‍क होने के कारण जमानत देने से इनकार किया है। बता दें कि हाईकोर्ट में हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। कारोबारी पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वह अपराध जमानती हैं और उस पर कुछ हजार का जुर्माना ही भरना होता है।। इसके अलावा हाईकोर्ट को बचाव पक्ष के वकीलों ने बताया कि हीरा कारोबारी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उन्‍हें फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए। बचाव पक्ष का कहना है कि उनकी सेहत को देखते हुए जमानत राशि लेकर उन्‍हें बेल दी जानी चाहिए।

वकील लेनोक्स लॉरेंस ने बेल का विरोध किया

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत पर राज्‍य के वकील लेनोक्स लॉरेंस ने बेल का विरोध किया है। वकील ने कहा है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्‍क पर हैं और इंटरपोल से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में चोकसी को जमानत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा वकील ने हाई कोर्ट से कहा कि मेहुल चोकसी ने अपनी  सेहत से जुड़ी कोई भी शिकायत नहीं की है। इसलिए उनका अस्‍पताल में भर्ती होने का मुद्दा ही नहीं है। वकील नहीं है अभी बताया कि कारोबारी को हर प्रकार की मेडिकल सुविधा दी जा रही है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हीरा कारोबारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

मेहुल चोकसी पर क्या है आरोप

जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ का घोटाला करके भारत से फरार हुए मेहुल चोकसी पर अवैध तरीके से डोमिनिका में दाखिल होने का आरोप है। भगोड़े हीरा कारोबारी ने रोजो मजिस्‍ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी, लेकिन वहां से भी मेहुल चोकसी को जमानत नहीं मिल सकी। आपको बताते चलें कि बीते महीने 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगुआ से लापता हो गया था।

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