भारत की बड़ी जीत, आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई

कुलभूषण जाधव केस में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है।;

Update: 2019-07-17 13:10 GMT

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के प्रमुख चीफ ज्यूरी भारत और पाकिस्तान के बीच कुलभूषण जाधव मामले में नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट भारत के हक में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को 3 मार्च 2016 को कथित तौर पर बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। इसके बारे में भारत को 25 मार्च को जानकारी दी गई थी।

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रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने के लिए पाकिस्तान को निर्देश दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है। 

- कुलभूषण जाधव मामले को लेकर भारत के पक्ष में आदालत का फैसला आने पर कुलभूषण जाधव के दोस्त जश्न मनाते हुए।

- सुषमा स्वराज ने कहा कि मुझे उम्मीद है कोर्ट का फैसला कुलभूषण जाधव के परिवार के सदस्यों को बहुत ज्यादा तसल्ली देगा। 

- कोर्ट ने कहा है कि कुलभूषण जाधव की सजा पर पुनर्विचार के लिए उसकी फांसी पर रोक जारी रहेगी। 

- 16 में से 15 जजों ने भारत के हक में फैसला सुनाया है। अदालत के फैसले से पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत है।

- कुलभूषण जाधव केस में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है।

- आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को भारतीय नागरिक माना। अदलात ने कहा कि कई मौकों पर पाक की ओर से कुलभूषण जाधव को भारतीय नागरिक कहकर संबोधित किया गया।

- अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को गलत माना है।

- न्यायाधीश आईसीजे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों को समझा रहे हैं।

- नीदरलैंड में भारत के राजदूत वीनू राजामोनी और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान) दीपक मित्तल कुलभूषण जाधव मामले के फैसले के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचे।

- फैसले से पहले भारत और पाकिस्तान के वकीलों की टीम नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय कोर्ट पहुंच गई है।

जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में कुलभूषण जाधव को बंद किया गया था। पाकिस्तान कोर्ट ने जाधव को मौत की सजा सुनाई है। आईसीजे में पाकिस्तान की तरफ से महान्यायवादी मंसूर खान हेग पहुंचे चुके हैं।

बता दें कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को 3 मार्च 2016 को कथित तौर पर बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। इसके बारे में भारत को 25 मार्च को जानकारी दी गई थी। कुलभूषण जाधव अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी।

जिसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने का फैसला किया। अदालत में भारत का पक्ष वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे रख रहे हैं। इससे पहले फरवरी माह में सुनवाई हुई थी। जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा था।

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