पाकिस्तान: ईशनिंदा के आरोप में कोर्ट ने एक महिला प्रिंसिपल को सुनाई मौत की सजा, जानें मामला

पाकिस्तान (Pakistan) में एक महिला प्रिंसिपल (Female principal) पर ईशनिंदा कानून (Blasphemy law) के तहत कार्रवाई की गई है और कोर्ट ने महिला को मौत की सजा सुनाई है।;

Update: 2021-09-28 08:41 GMT

पाकिस्तान (Pakistan) में एक महिला प्रिंसिपल (Female principal) पर ईशनिंदा कानून (Blasphemy law) के तहत कार्रवाई की गई है और कोर्ट ने महिला को मौत की सजा सुनाई है। बीते दिनों एक स्कूल से हिंदू महिला प्रिंसिपल को ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जिसे अब कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। ये पूरा मामला सिंध प्रांत के घोटकी कस्बे की है।

बीते दिनों सिंध प्रांत के एक स्कूल में हिंदू प्रिंसिपल को ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रिंसिपल नोटल मल के खिलाफ एक छात्र के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस घटना के बाद भीड़ ने स्कूल और हिंदू मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ की थी।

जानें ईशनिंदा कानून क्या है?

ईशनिंदा से विभिन्न देशों में संबंधित कानून भी हैं। जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी स्थान या पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाता है या किसी धार्मिक सभा को परेशान करता है। कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या किसी दृश्य द्वारा किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है। तो उसे भी अवैध माना जाता है और इसके लिए पाकिस्तान में सजा का प्रवाधान है।

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