समाजवादी नेता आजम खान के पूरे परिवार को हो सकती है जेल, अदालत ने दिए ये आदेश
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान गिरफ्तार हो सकते हैं। रामपुर जिला अदालत ने आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।;
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आजम खान के साथ उनकी पत्नी ताजीन फातमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ भी वारंट जारी किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक रामपुर जिला अदालत की तरफ से बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं। अब्दुल्ला आजम खान के जन्म तिथि मामले को लेकर आदेश दिए गए हैं। मामले के उपर अब अगली सुनवायी 2 दिसंबर को होगी।
Rampur dist court y'day issued non-bailable warrants against Samajwadi Party MP Azam Khan, his wife Tazeen Fatma & their son-SP MLA Abdullah Azam Khan in connection with the matter related to dispute in birth documents of Abdullah Azam Khan. Next date of hearing Dec 2.(file pics) pic.twitter.com/vAWnoraJHp
— ANI UP (@ANINewsUP) November 21, 2019
क्या होता है गैर जमानती वारंट
गैर जमानती वारंट में अदालत से अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। अदालत में आरोपी को पेश होना पड़ता है। इसके बाद अदालत इस बात का निर्णय लेती है कि जेल भेजा जाए या छोड़ दिया जाए। इसके अलावा आरोपी के पास विकल्प होता है कि ऊपरी अदालत से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अग्रिम जमानत ले ले। ऐसे में अब उन्हें 2 दिसंबर को अदालत में हर हाल में पेश होना पड़ेगा।
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