कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए सूबे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन लागू
बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते नए मामलों पर लगाम कसने के लिए केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश को लागू कर दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।;
बिहार (Bihar) में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस (Corona virus) के मामलों को लेकर बिहार सरकार (Bihar Government) भी चिंतित हो गई है। इसलिए सूबे में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने के लिए बिहार में केंद्र सरकार (central government) की ओर से लागू किए गये दिशा-निर्देशों को हू-ब-हू लागू किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। बिहार में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। सूबे में चैतन्य प्रसाद की ओर से अधिकारियों एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 23 मार्च को दिशा-निर्देश जारी किया गए थे। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए ये आदेश बिहार में 30 अप्रैल तक प्रभावी होंगे। वही बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश का बिहार में हू-ब-हू लागू लागू करवाया जाए। बिहार में गृह विभाग की ओर से सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अफसरों को केंद्र की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोरोना का संक्रमण न फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जारी की गई गाइडलाइन की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से इसे अपने हिसाब से लागू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए अधिक से अधिक कोरोना जांच करने एवं पॉजिटिव के पाए जाने की स्थिति में मरीज को आईसोलेट करने को कहा गया है। साथ पॉजिटिव व्यक्ति की नजदीकी में आए लोगों का भी पता लगाकर उनकी जांच करने का निर्देश दिया गया है। सभी लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मॉस्क का प्रयोग करने एवं सामाजिक दूरी का खास तौर से पालन करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्ति कंटेनमेंट जोन में जरूरी गतिविधियों को छोड़ दूसरी अन्य किसी भी प्रकार की एक्सट्रस सेवा की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन में बिहार के अलावा अन्य राज्यों को कोरोना संक्रमण के संबंध में इसी तरह एहतियातन कदम बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं।