Panchayat Election: मतदाता सूची में ढूंढे अपना नाम, ना हो तो ऐसे करें ऑनलाइन - ऑफलाइन आवेदन
Panchayat Election: राज्य निर्वाचन आयोग बिहार इस समय सूबे में पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुटा है। इस बीच बिहार में वोटर भी अपनी तैयारियां कर लें। राज्य की मतदाता सूची में अपना नाम जरूर ढूंढ लें। यदि आपका नाम नहीं है तो अभी मौका है, उसे जुड़वा लें। उसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये प्रक्रियाएं हैं।;
बिहार में इस वर्ष अप्रैल-मई महीने में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। बिहार पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बिहार भी अपनी ओर से सभी तैयारियों को करने में जुटा हुआ है। इसके मद्देनजर बिहार में मतदाता एवं युवा भी अपनी ओर से हर तरह की तैयारियां पूरी कर लें। अभी 01 फरवरी 2021 तक मौका है, अगर ध्यान नहीं दिया तो पछताना पड़ जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने सूबे के वोटर्स से कहा कि 'मतदाता करें एक जरूरी काम, सूची में ढूंढ लें अपना नाम'! मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम ग्राम पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय और आयोग की वेबसाइट (sec.bihar.gov.in) पर जाकर देख सकते हैं। यदि मतदाता सूचि में आपका नाम नहीं है तो जरूर जुड़वा लें। इसके अलावा आप 01 जनवरी 2021 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो चुकें हैं तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। वोटर लिस्ट में दर्ज कोई त्रुटि या अशुद्धि में भी संशोधन करा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूचि में कोई अयोग्य नाम होने पर आप उसके नाम को भी हटवा सकते हैं।
इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट में शामिल करा सकते हैं आप अपना नाम-
ऑनलाइन तरीका-
1. मतदाता आयोग की वेबसाइट (sec.bihar.gov.in) पर भी जाकर निर्धारित प्रपत्र में भी आवेदन करके वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकता है।
2. आवेदन करने के बाद खुद यूनिक नंबर प्राप्त होंगे, इस यूनिक नंबर के जरिए आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।
ऑफलाइन तरीका-
1. वोटर अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को दे सकते हैं।
2. सारे प्रपत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी के ऑफिस में उपलब्ध हैं या फिर आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता हैं।
3. आवेदन जमा करने पर पावती रसीद जरूर प्राप्त कर लें।
इन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना है-
1. वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र 'घ'।
2. वोटर लिस्ट में संशोधन कराने के लिए प्रपत्र 'ग'।
3. किसी के नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र 'ख'
आयोग के अनुसार, 01 फरवरी 2021 के बाद कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी। क्योंकि दिनांक 19 फरवरी 2021 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना निर्धारित है।