टू व्हीलर पर बच्चों को साथ लेकर दंपत्ति ने की यात्रा तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, जानें नया मोटर व्हीकल एक्ट
बिहार समेत देशभर में आप कहीं भी दुपहिया वाहन यानि कि टू व्हीलर पर बच्चों को साथ लेकर यात्रा करते हैं तो सावधान हो जाएं। इस पर आप यातायात नियम तोड़ने के लिए दोषी ठहराए जा सकते हैं। साथ इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।;
बिहार (Bihar) समेत देशभर (Nationwide) के सभी दुपहिया वाहन चालक (Two wheeler Driver) इस काम की खबर को जरूर पढ़ लें। नहीं तो यातायात नियम (Traffic rules) तोड़ने के चलते आपका बड़ा चालान कट सकता है। यदि कोई दंपत्ति (couple) अपने बच्चों (Children) को साथ लेकर टू व्हीलर 'Two wheeler' (बाइक 'bike', स्कूटर 'scooter') पर यात्रा करता है तो वो सावधान हो जाए। इसकी वजह से आप यातायात नियम तोड़ने के दोषी पाए जाएंगे और जिसके बदले आपका बड़ा चालान (challan) कट सकता है। क्योंकि नए मोटर व्हीकल एक्ट (New motor vehicle act) के मुताबिक 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। इस स्थिति में यदि आप अपने दोपहिया वाहन पर सवार होकर अपने बच्चों और पत्नी (Children and wife) को भी साथ में बैठाकर कहीं जा रहे हैं। साथ टू व्हीलर पर सवार बच्चे की उम्र 4 वर्ष से ज्यादा है तो आप यातायात नियम तोड़ने के दोषी पाए जाएंगे। साथ ही आपका चालान कट सकता है। आपको बता दें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के मुताबिक आपके द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो इसके एवज में आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
इतना ही नहीं, यदि बच्चे को मिलाकर भी आप केवल 2 लोग ही अपनी बाइक या स्कूटर पर सवार होकर किसी भी जगह जा रहे हैं तो भी आपको चालान भरना पड़ सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में चार साल से अधिक उम्र के बच्चे को हेलमेट पहनाना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं किए हुए हैं तो भी आपको 1000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। इन स्थितियों में सुझाव दिया जाता है कि आप यातायात नियमों का पालन करके खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत यदि आप कार चला रहे हैं। उसी वक्त आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोक लेती है। साथ ही आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। उस वक्त यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया गया तो आपका 5000 रुपये का चालान कट सकता है। साथ इस नियम को तोड़ने पर आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। हाल दिनों में ही सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जानकारी देते हुए इस को लेकर चेतावनी जारी की थी।
डिजी लॉकर तथा एम परिवहन के बारे में जानें
आपको बता दें डिजी लॉकर या एम परिवहन के माध्यम से हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य दस्तावेजों जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर कर सकते हैं। आपको कोई भी पेपर भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे।
1 यदि ट्रैफिक पुलिस द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगा जाता है तो आप इसके माध्यम से सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं।
2 नई मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी ड्राइवर का व्यवहार भी देखा जाएगा और पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।
3 अगर ट्रैफिक अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है तो वो वेब पोर्टल के माध्यम से ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकता है।
4 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
5 जब भी किसी वाहन या चालक का निरीक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।