अब इन दो जाति के लोगों को भी मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी लेंगे

नीतीश सरकार ने बिहार में गैर आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए राहत प्रदान की है। जानकारी के अनुसार बिहार में अब गैर आरक्षित वर्ग के लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने लगेगा। इससे बिहार में गैर आरक्षित वर्ग के तहत आने वाली 2 जातियां लाभाविंत हुई हैं।;

Update: 2021-06-03 13:02 GMT

बिहार (Bihar) में गैर आरक्षित वर्ग (non reserved category) के तहत आनी वाली दो अन्य जातियों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार अब बिहार में इन 2 अन्य जाति के लोगों को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (Economically Weaker Section Certificate) जारी किया जाएगा। इन दो जाति के लोगों के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर बिहार सरकार (Bihar Government) ने आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (Bihar Administrative Reforms Mission) को इस संबंध में पत्र भेजा है।

जो आरक्षित वर्ग में नहीं, वो सभी जाति गैर आरक्षित की श्रेणी में रखी गईं

बिहार सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि वैसी जातियां जो अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं। वैसी सभी जातियां गैर आरक्षित वर्ग के अधीन मानी जाएंगी। गैर आरक्षित वर्ग की कोई सूची नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रकाशित लिस्ट के अतिरिक्त अन्य सभी जातियों को गैर आरक्षित वर्ग में रखा जाए। इन जातियों के उम्मीदवारों को उनकी संगत जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र उनके आवेदन के आधार पर निर्गत किया जा सकता है। साथ ही तय मापदंडों के अनुरूप इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाए।

खत्री व सिंधी जाति के लोगों को मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का फायदा

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कहा गया है कि हिंदू समुदाय के उच्च जातियों के ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत एवं कायस्थ तथा मुस्लिम समुदाय की उच्च जाति शेख, सैयद और पटान जातियों के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र पहले से निर्गत किए जाते रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान (10 percent reservation) किया गया है। जिसके आलोक में गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस परिपेक्ष में सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 नवंबर 2020 को खत्री (Khatri) व सिंधी (सिंधी) जाति के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से किया गया था।

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