ड्यूटी पर कोरोना से मौत हुई तो रिटायरमेंट तक परिवार को मिलेगा पूरा वेतन, नीतीश कैबिनेट ने मंजूर किया प्रस्ताव

बिहार में सरकारी अधिकारियों या कर्मियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत होने पर उनकी रिटायरमेंट की उम्र तक आश्रित को पूरा वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस व्यवस्था का लाभ आश्रित को उसी स्थिति में मिलेगा जब वह अनुकंपा आधारित नौकरी नहीं लेंगे।;

Update: 2020-07-26 06:46 GMT

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विशेष पारिवारिक पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिहार में यह प्रावधान एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के मामलों के लिए मानय होगा। संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक है तो अनुकम्पा का लाभ व पहले से चले आ रहे प्रावधानों के तहत अन्य लाभ मिलेंगे। आश्रित अनुकम्पा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो उनको संबंधित सेवानिवृति की तिथि तक अंतिम वेतन प्रत्येक माह विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। उसके बाद सामान्य मिलने वाली पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।

बिहार में कोरोना वायरस की वजह से बीते शुक्रवार को तीन डॉक्टरों की मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार सूबे में कोरोना संक्रमित मरने वाले तीन डाक्टरों में मसौढ़ी के डॉ. अवधेश कुमार सिंह, सुपौल के डॉ. महेंद्र चौधरी व पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के पूर्व विभागध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह शामिल हैं।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अन्य फैसले भी लिये गए। कैबिनेट की बैठक में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मूल कोटि के 39 पदों व प्रोन्नति के 13 पदों सहित 52 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1947 में नियत अवधि नियोजन जोड़ा गया। इससे नए पदों पर नियत अवधि के लिए नियुक्ति हो सकेगी को भी मंजूरी मिली। राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत। इसके अलावा बैठक में बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका (नर्स) श्रेणी 'ए' (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2020 को भी मंजूरी दी गई। 

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