हाईकोर्ट ने सेनारी नरसंहार के सभी दोषियों को किया बरी, निचली अदालत ने सुनाई थी 10 दोषियों को मौत की सजा

जहानाबाद के सेनारी नरसंहार मामले में पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।;

Update: 2021-05-21 13:31 GMT

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने जहानाबाद (Jehanabad) जिले के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार (Senari massacre) में आज फैसले का ऐलान किया। हाईकोर्ट ने सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया है। जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई करने के बाद पूर्व में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जिसको पटना हाईकोर्ट ने आज सुना दिया। पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया।

याद रहे जहानाबाद जिला अदालत ने 15 नवंबर 2016 को सेनारी नरसंहार मामले (Jehanabad Senari massacre case) में 10 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। वहीं 3 दोषियों को को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत के फैसले (Lower court verdict on Jehanabad Senari massacre) की पुष्टि के लिए पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से डेथ रेफरेंस दायर किया गया। वहीं दोषियों बचेश कुमार सिंह, द्वारिका पासवान, मुंगेश्वर यादव तथा अन्य की ओर से क्रिमिनल अपील दायर कर निचले कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुरिंदर सिंह, पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह, भास्कर शंकर, अधिवक्ता राकेश सिंह सहित कई वकीलों ने पक्ष विपक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश कीं। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आपको बता दें 18 मार्च 1999 की रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन के उग्रवादियों ने सेनारी गांव को चारों ओर से घेर लिया था। फिर एक जाति विशेष के 34 लोगों को उनके घरों से जबरन खिंचकर ठाकुरवाड़ी के निकट ले जाया गया। जहां बेरहमी से गला रेत कर इन लोगों की हत्या कर दी गई थी।

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