सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों के हित में सुनाया ये फैसला
बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए गत वर्ष प्रक्रिया शुरू की गई थी। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 फीसदी आरक्षण देने के मसले पर बहाली रुक गई थी। जिस पर पटना हाईकार्ट ने अब फैसला सुना दिया है।;
पटना हाईकोर्ट ने (Patna High Court) बिहार (Bihar) में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ती (Appointment of one and a half lakh teachers) का रास्ता साफ कर दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर गुरुवार को सुनवाई की। वहीं नीतीश कुमार सरकार (Nitish kumar Government) ने दिव्यांग उम्मीदवारों (handicapped candidates) को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इस आधार पर ही राज्य में शिक्षकों की नियुक्ती होगी।
आपको बता दें बिहार में साल 2020 में शिक्षकों की बहाली (Recruitment of teachers in Bihar) के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। पर दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए चार फीसदी आरक्षण देने के मामले को लेकर बहाली प्रक्रिया रुक गई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी (Bihar Education Minister Vijay Choudhary) के अनुरोध पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने एक बार फिर से मामले की ओर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट किया था। साथ ही कहा था कि राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा दायर करके ये वचन दिया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
इस बात पर फंसा था मामला
याद रहे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 4 फीसदी की मांग पर ब्लाइंड एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। इसमें शिक्षकों की बहाली में दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत रिजर्वेशन का लाभ देने की मांग उठाई गई थी। याचिका के बाद पटना हाईकोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।