Lockdown: बेवजह बाहर घूमने पर अब भरना पड़ेगा 2000 का जुर्माना, रात में पुलिस बरतेगी ये रियायत
कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान बिना वजह घूमने पर रोक है। वहीं रात में सड़क पर घूमते हुए पाए जाने पर पुलिस द्वारा लोगों को प्रताड़ित किए जाने की खबर आ रही थीं। लेकिन पुलिस अब प्रताड़ित नहीं करेगी। पुलिस मुख्यालय से ये दिशा-निर्देश जारी हुए हैं।;
कोरोना संक्रमण (Corona infection) पर काबू पाने के लिए नीतीश सरकार (Nitish Government) की ओर से बिहार (Bihar) में 25 मई तक के लिए लॉकडाउन (Lockdown) लगाया गया है। वहीं खबर है कि अब बिहार में लॉकडाउन (Bihar Lockdown) के दौरान अगर पुलिस (Police) रात में आपको पकड़ती है तो वो अब आपको किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर पाएगी। हालिया दिनों में पुलिस द्वारा रात में पकड़े जाने वाले लोगों की पिटाई करने एवं उनको कई तरह से प्रताड़ित करने के केस सामने आए थे। इन शिकायतों पर बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) की ओर से प्रदेश के पुलिसकर्मियों को इस तरह की कार्रवाई नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। रात में लॉकडाउन के दौरान अब पुलिस की सतर्कता और भी सख्त की जाएगी। बिहार में शहरों के सभी मुख्य चौक- चौराहों पर रात की पाली में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। डीजीपी एसके सिंघल (DGP SK Singhal) ने इसको लेकर जानकारी दी है।
वहीं बिहार में लॉकडाउन के दौरान अब बिना मतलब घरों से बाहर घूमने पर 2000 रुपये तक जुर्माना (Fines up to Rs 2000) वसूला जाएगा। पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि डीजीपी एसके सिंघल को रात नौ बजे के बाद राजधानी पटना (Patna) के कई मुख्य क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती नहीं रहने की शिकायत मिली थी। कहा गया था कि लॉकडाउन अनुपालन के साथ-साथ सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस की तैनाती जरूरी है। इसको लेकर डीजीपी ने माना कि रात के समय सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह इसको देखेंगे और यह तय करेंगे कि मुख्य चौक-चौराहों पर रात के समय भी पुलिस कर्मियों की तैनाती हो। डीजीपी ने कहा कि तुरंत ही बिहार के हर जिले में बड़ी संख्या में रात के दौरान पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।