कोर्ट ने जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को सुनाई पांच साल कैद की सजा, जानें पूरा मामला

बिहार में समस्तीपुर कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।;

Update: 2021-09-13 11:52 GMT

अदालत (Court) ने समस्तीपुर (Samastipur) जिले के विभूतिपुर विधानसभा सीट से जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह (Former JDU MLA Rambalak Singh) और उनके भाई को आर्म्स एक्ट (Arms Act) और जानलेवा हमला करने से जुड़े केस (Cases related to murderous assault) में पांच साल कैद की सजा (five years imprisonment) सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषियों को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें रामबालक सिंह जदयू की ओर से विभूतिपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं।

जानकारी के अनुसार साल 2000 में विभूतिपुर निवासी ललन सिंह की ओर से पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था। समस्तीपुर की कोर्ट ने मामले को लेकर शनिवार को हुई सुनवाई में दोनों को दोषी करार दिया था। इसके बाद आज कोर्ट की ओर से दोनों भाइयों के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया।

शिकायत में ललन सिंह ने आरोप लगाया कि वह शिवनाथपुर गांव में ही गंगा सिंह की बेटी की शादी में 4 जून 2000 को शामिल होने के लिए गये थे। जहां शिवनाथपुर के ही रहने वाले पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लालबाबू सिंह ने उनको देख लिया। तुरंत ये दोनों लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। उन्होंने वहां से भागने का भी प्रयास किया। इस बीच उपेन्द्र सिंह के घर के निकट लालबाबू सिंह एक अन्य बदमाश के साथ पिस्तौल लेकर पहुंच गए। जहां पर पूर्व विधायक रामबालक सिंह भी बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। उनके साथ भी एक अन्य शख्स था। इस दौरान उनकी जान लेने के इरादे से उनके ऊपर गोली चला दी गई। जो गोली उनके एक हाथ में जा लगी और उनके हाथ की उंगलियां उड़ गईं। गोली चलने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। ललन सिंह ने शिकायत में वारदात के पीछे की वजह को पुरानी रंजिश बताया था।

Tags:    

Similar News