युवती संग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया ग्राहक, मौके से घर में सेक्स रैकेट चलाने वाला दंपति भी गिरफ्तार

बिहार के भागलपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यहां पर एक घर में संचालित देह व्यापार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से एक युवती को भी मुक्त कराया।;

Update: 2021-07-03 14:38 GMT

बिहार (Bihar) के भागलपुर (Bhagalpur) में एक घर में संचालित देह व्यापार के धंधे का खुलासा (sex racket busted) हुआ है। यहां पुलिस ने (Police) कार्रवाई करते हुए देह व्यापार का धंधा संचालित करने के आरोप में दंपति को भी गिरफ्तार (couple Arrested) किया है। मौके पर पुलिस ने (Police) एक ग्राहक को भी रंगे हाथों दबोच लिया। इन तीनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार भागलपुर की तातारपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट संचालित होने की शिकायत मिलने पर शुक्रवार की शाम में जब्बारचक मोहल्ले में छापेमारी की। जहां से पुलिस ने देह व्यापार के धंधे के आरोप में एक दंपत्ति व एक ग्राहक को अरेस्ट कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा इस सेक्स रैकेट के दलदल से एक युवती (Girl) को भी मुक्त कराया गया। मौके से गिरफ्त में आए आरोपियों में जब्बारचक के रहने वाले मोहम्मद तबरेज खान उर्फ साहिल, उसकी पत्नी कहकशां खानम और करोड़ी बाजार के रहने वाले महताब आलम शामिल है।

आरोपों के अनुसार तबरेज आलम जब्बारचक स्थित अपने मकान में लंबे वक्त से देह व्यापार का धंधा संचालित कर रह था। इसी मकान में ग्राहक महताब आलम को एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति (objectionable position) में पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एएसपी पूरन झा व तातारपुर थानेदार संजय कुमार सुधांशु ने मिलकर पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों के दल-बल की मौजूदगी में ये बड़ी छापेमारी कार्रवाई की। जहां से पुलिस को तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली।

वहीं पुलिस ने सेक्स रैकेट में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया। जहां से कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दूसरी ओर सेक्स रैकेट के दलदल से मुक्त कराई गई लड़की को पुलिस द्वारा उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इस मामले को लेकर तातारपुर पुलिस थाने में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा में दंपति और ग्राहक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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