कोरोना वायरस: बिहार में मांस, सब्जी की दुकानें सुबह को चार घंटे व शाम को ढ़ाई घंटे तक खोली जा सकेंगी
बिहार में कोरोना वायरस के तहत मांस, सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से चार घंटे तक और शाम को 4 बजे से ढ़ाई तीन घंटे तक खोली जा सकेंगी। यह आदेश सीएमजी की बैठक में लिये गये निर्णय के बाद बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है।;
कोविड-19 के तहत अनलॉक- तीन की अवधि में बिहार में राज्य सरकार ने 6 सितंबर तक के लिये जारी की गई अपनी ही पूर्व शर्तों में बदलाव किया है। जानकारी है कि यह निर्णय बीते दिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई ।सीएमजी की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर लिया गया है। बताया गया कि बिहार में अब मंगलवार से 6 सितंबर तक सभी जिलों, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी, मांस और मछली की दुकानों के खोले जाने के समय में संशोधन किया गया है।
बताया गया कि अब पूरे राज्य में सब्जी, मांस और मछली की दुकानें सुबह 6.00 बजे से 11.00 तक और दोपहर बाद 4.00 बजे से 6.30 खोली जा सकेंगी। याद रहे इन सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क कोरोना से बचाव जुड़ी आदि सावधानियों के पालन करते हुये खोले जाने की अनुमित रहेगी। वहीं बताया गया कि बिहार में गली-मोहल्लों में ठेला के माध्यम से दिनभर सब्जी की बिक्री करने की अनुमित होगी।
बिहार कौशल विकास मिशन के तहत संचालित सभी प्रशिक्षण केंद्रों में 6 सितंबर तक के लिये कार्य स्थगित
बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर कौशल विकास मिशन के तहत सूबे में संचालित सभी प्रशिक्षण केंद्रों में 6 सितंबर तक प्रशिक्षण कार्य स्थगित करने का आदेश दिया है। बिहार कौशल विकास मिशन के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि इस आवश्यक कार्रवाई की जानकारी सभी केंद्र समन्वयक, प्रशिक्षणार्थियों को दे दी गई है। याद रहे इससे पहले बिहार कौशल विकास मिशन के तहत सूबे में संचालित सभी प्रशिक्षण केंद्रों में बीते 16 अगस्त तक के लिये प्रशिक्षण कार्य स्थगित किया गया था।