हदिया ''लव जेहाद'' केस: सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार बोली- NIA जांच की जरूरत नहीं
हदिया ''लव जेहाद'' मामले में आज केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है।;
हदिया 'लव जेहाद' मामले में आज केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इस मामले में NIA जांच की कोई जरूरत नहीं है। अपनी दलील में केरल की सीपीआईएम सरकार ने कहा कि प्रदेश पुलिस को जांच ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिसके आधार पर केंद्रीय एजेंसी NIA जांच की जरूरत पड़े।
हदिया 'लव जेहाद' केस में प्रदेश के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत बिसवास ने अपने हलफनामे में कहा है कि पुलिस जांच में ऐसे कुछ भी निकल कर नहीं आया है, जो अपराध की श्रेणि में आए और उसमें केंद्रीय जांच एजेंसी की मदद लेनी पड़े। बता दें कि यह मामला एक हिंदू लड़की अखिला अशोकन को लेकर है, जिसने एक मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए इस्लाम को कबूल लिया। लेकिन, पिता ने आरोप लगाया कि लव जेहाद के नाम पर उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाया गया है।
इसके बाद पिता ने बेटी की शादी को रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट में अपील की। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट दायर करने के लिए एनआईए को सामने लाया गया। खास बात यह है कि इस मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। भाजपा ने तो इस मामले को उठाते हुए केरल की वामपंथी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा का कहना है कि सरकार हिंदुओं के साथ ज्यादती करने पर तुली है।
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