1984 Riots Case: अग्रिम जमानत मिलने के बाद Delhi Court में पेश हुए जगदीश टाइटलर, DSGMC ने किया प्रदर्शन
1984 Riots Case: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याओं से संबंधित एक मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू (Rouse Avenue Court) कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने उनका जमकर विरोध किया।;
1984 Riots Case: दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याओं से संबंधित एक मामले में जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया और उन्हें समन जारी किया था। इस केस में आज वह कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट के द्वारा कांग्रेस नेता को जमानत दिए जाने को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) के सदस्यों ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और नाराजगी जाहिर की है। इसी के साथ ही कोर्ट ने अब मामले को 11 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
कोर्ट ने दी थी अग्रिम जमानत
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को बीते शुक्रवार को दिल्ली की कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। जस्टिस विकास ढुल की कोर्ट उन्हें 1 लाख रुपये के जमानत बांड भरने (Furnish Bail Bonds) का निर्देश दिया और कहा कि दी गई राहत इस शर्त के अधीन है कि टाइटलर मामले के खत्म होने तक किसी भी गवाह को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे और उनसे किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करेंगे।
बुधवार को कोर्ट ने पूर्व राज्य मंत्री की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट में बहस के दौरान टाइटलर के वकील द्वारा अग्रिम जमानत मांगने के आधार के रूप में कई मुद्दों का हवाला दिया गया था। इनमें चिकित्सीय सुविधा और बुढ़ापे का हवाला शामिल है।
शिकायतकर्ताओं के वकील हरविंदर सिंह फुल्का ने दो आधारों पर टाइटलर की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका का विरोध किया कि उनके खिलाफ बहुत गंभीर श्रेणी के आरोप थे और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। मई में, सीबीआई ने नए गवाहों के बयानों के आधार पर टाइटलर के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट दायर की गई थी। इसमें यह दावा किया गया कि इन गवाहों ने टाइटलर को भीड़ को उकसाते हुए देखा था।