2008 Ahmedabad Serial Blasts Case: गुजरात की विशेष अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी ठहराया, 28 अन्य को बरी किया

अदालत ने पिछले साल सितंबर में 13 साल से अधिक पुराने मामले में सुनवाई पूरी की थी। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद शहर में हुए 21 बम विस्फोटों में कम से कम 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हुए थे;

Update: 2022-02-08 07:44 GMT

2008 Ahmedabad Serial Blasts Case: गुजरात की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों से संबंधित मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में आज इस मामले के 77 आरोपियों में से 28 को बरी कर दिया है। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। जानकारी के अनुसार, इन सीरियल बम धमाकों में 56 लोगों की जान चली गई थी और जिसके लिए लगभग 80 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में सजा की घोषणा बुधवार को की जाएगी। बरी किए गए 28 में से 16 को शक का लाभ दिया गया है जबकि 12 को सबूतों के अभाव में निर्दोष करार दिया गया है।

अदालत ने पिछले साल सितंबर में 13 साल से अधिक पुराने मामले में सुनवाई पूरी की थी। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद शहर में हुए 21 बम विस्फोटों में कम से कम 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हुए थे। पुलिस ने दावा किया था कि प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (एसआईएमआई) के कट्टरपंथियों के एक गुट इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े लोग विस्फोटों में शामिल थे।

यह आरोप लगाया गया था कि इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के आतंकवादियों ने गुजरात में 2002 के बाद के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन विस्फोटों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाकों के कुछ दिनों बाद पुलिस ने सूरत के अलग-अलग हिस्सों से बम बरामद किए थे। जिसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 प्राथमिकी दर्ज की गईं थीं।

अदालत द्वारा सभी 35 प्राथमिकी मर्ज किए जाने के बाद इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 78 लोगों के खिलाफ दिसंबर 2009 में मामले की सुनवाई शुरू हुई। उनमें से एक के सरकारी गवाह बनने के बाद आरोपियों की संख्या घटकर 77 हो गई। एक वरिष्ठ सरकारी वकील ने कहा कि बाद में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है।

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