आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद 34 लोगों ने जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदी: एमएचए

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने लोकसभा (Lok Sabha) को बताया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) में संपत्ति (Property) खरीदी है।;

Update: 2022-03-29 07:47 GMT

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में जब से आर्टिकल 370 (Article 370) को निरस्त किया गया है तब से 34 लोगों ने यहां पर संपत्ति खरीदी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने लोकसभा को दी है। 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने लोकसभा (Lok Sabha) को बताया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) में संपत्ति (Property) खरीदी है। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) में गांदरबल जिलों में स्थित हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया है। आर्टिकल 370 के दौरान जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा भी था।

साथ ही आपको बता दें कि आर्टिकल 370 निरस्त होने से पहले रक्षा, विदेश, संचार छोड़कर अन्य केसों में जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति लेनी पड़ती थी। लेकिन इस आर्टिकल के निरस्त हो जाने के बाद ये सभी चीजें पूरी तरह से समाप्त हो गईं। इस आर्टिकल के हटने के बाद यहां केंद्र सरकार अपने कानून लागू किया। कोई भी भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। वे यहां प्रदेश में सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं।


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