आधार-पैन लिंक करने की बढ़ाई गई आखिरी तारीख

भारत सरकार ने अब लोगों को एक और बड़ी राहत दी है। अब आधार को पैन से लिंक कराने की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है।;

Update: 2020-07-06 19:00 GMT

कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार देश के आम नागरिकों को कई राहतें प्रदान कर रही है। इसी क्रम में भारत सरकार ने अब लोगों को एक और बड़ी राहत दी है। अब आधार को पैन से लिंक कराने की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है।

एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक

अब आप एसएमएस के जरिये या ऑनलाइन आधार कार्ड को को पैन से 31 मार्च तक लिंक किया जा सकेगा। यह समय सीमा कोराेना महामारी को देखते बढ़ाई गई है। यहां यह ध्यान योग्य बात है कि अगर आपके पैन और आधार पर नाम समेत अन्य जानकारियों में अंतर होगा तो पैन-आधार लिंक नहीं होगा। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि पेन और आधार में नाम के अक्षर सही हों।

31 मार्च 2021 तक लिंक करना अनिवार्य

अगर आपने 31 मार्च 2021 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो यह अमान्य हो जाएगा। इस कंडीशन में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी होगी। इसके अलावा लोग 50 हजार से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए पैन की जरूरत होती है। 

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