BJP सांसद रामशंकर कठेरिया की बची संसदीय सदस्यता, कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला जज न्यायालय आगरा ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद की दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। पढ़ें तमाम अपडेट्स...;
बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया (BJP MP Ramshankar Katheria) को जिला जज न्यायालय आगरा (Judge Court Agra) ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद की सजा पर रोक लगा दी है, ऐसे में उनकी संसदीय सदस्यता भी बच गई है। इस फैसले के बाद सांसद कठेरिया के समर्थकों ने आगरा स्थित आवास पर मिठाई बांटकर स्वागत किया। बता दें कि दो दिन पहले ही एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने बीजेपी सांसद को दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बीजेपी सांसद ने आज यानी सोमवार को जिला जज न्यायालय में अपील की थी।
कठेरिया ने की थी बिजली कंपनी के कर्मचारियों की पिटाई
आगरा कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक के लिए सजा पर रोक रहेगी। इसके बाद बीजेपी सांसद कठेरिया को उनकी अपील पर जमानत भी मिल गई है। बता दें कि यह मामला 12 साल पहले का है। कठेरिया ने नवंबर 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारियों की पिटाई की थी, इसी मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा दी गई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
संसदीय सदस्यता पर उठने लगे थे सवाल
कोर्ट ने बीजेपी सांसद को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 और 323 के तहत दोषी पाया था और मामले में दो साल की सजा सुनाई गई। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, किसी भी अपराध के लिए दो साल या फिर उससे अधिक की सजा मिलने पर निर्वाचित जन प्रतिनिधि को तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी संसदीय सदस्यता पर भी सवाल खड़े होने लगे थे, हालांकि अब कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है।
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