जफरयाब जिलानी बोले बाबरी विध्वंस में कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ, हाईकोर्ट में देंगे चुनौती
बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस मसले पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।;
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की अदालत अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को आज बरी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है, वारदात पहले तय नहीं थी यह सब अचानक हुआ था। कोर्ट का फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर ज़फरयाब जिलानी का बड़ा बयान दिया है। ज़फरयाब जिलानी का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा, हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाबरी विध्वंस केस में आज लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपनी सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आज लालकृष्ण आडवाणी, जोशी, तत्कालीन शिवसेना नेता बाल ठाकरे, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सुनवाई से पहले अदालत परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद फैजाबाद में दो मामले दर्ज हुए थे।
एक एफआईआर कार सेवकों के खिलाफ थी, तो दूसरी संघ परिवार के कार्यकर्ताओं समेत आदि के खिलाफ थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद एक तबके में खुशी की लहर है। राजनीतिक दलों के तमाम नेता अदालत के फैसले का स्वागत कर रहे हैं।
बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस मसले पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर फैसला आने के बाद भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर का दौरा किया। उन्होंने भी फैसले का स्वागत किया।