Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी भूमि विवाद मामले में टला फैसला, इलाहाबाद HC में 12 सितंबर को अगली सुनवाई
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मामले (Kashi Vishwanath Case) में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज भी अपना फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने मामले को 12 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।;
Gyanvapi Masjid Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) और काशी विश्वनाथ (Kashi Vishwanath) मामले को लेकर आज यानी सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन आज इसका फैसला नहीं सुनाया गया है। इसकी तारीख स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। कोर्ट में फैसले को लेकर आज वाराणसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर थी। प्रशासन को डर था कि मामले में फैसला आने के बाद हिंसा देखी जा सकती है, इसके कारण से पुलिस पहले ही मुस्तैदी से तैनात थी, लेकिन कोर्ट ने मामले में फैसला स्थगित कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई 25 जुलाई को पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था, इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि 28 अगस्त की तारीख को मामले में फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज भी मामले में फैसला नहीं सुनाया गया है।
सावन का आखिरी सोमवार के कारण भीड़
बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया फैसला सुनाएंगे। इस मामले में अक्टूबर 1991 में केस दायर किया गया था, लेकिन पूरे 24 साल के बाद अब इस मामले में फैसला आने वाला है।
ये है पूरा मामला
साल 1991 में कोर्ट में केस दर्ज कराते हुए कहा गया था कि प्राचीन काल में शिव मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष के लोगों ने ये दावा किया था कि ये जमीन मंदिर परिसर की थी, जिसे मुस्लिम ने हड़प लिया और मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने भी 1998 में हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने इस मामले में 20 साल तक के लिए रोक लगा रखी थी। इसके बाद 2020 में ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया।
ये भी पढ़ें...Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष ने ठुकराई समझौते की मांग, वकील Hari Shankar ने कहा- एक इंच जमीन...