Amravati Killing: NIA का बड़ा खुलासा, उमेश कोल्हे की हत्या थी बड़ी साजिश- धर्म के आधार पर शत्रुता...

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए ने अपनी एफआईआर (FIR) में कहा है कि उमेश कोल्हे की हत्या बड़ी साजिश थी और इसका मकसद देश के एक तबके में दहशत फैलाना था।;

Update: 2022-07-08 07:04 GMT

महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती (Amravati) में हुई केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या को लेकर एनआईए (NIA) अपनी एफआईआर में बड़ा खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए ने अपनी एफआईआर (FIR) में कहा है कि उमेश कोल्हे की हत्या बड़ी साजिश थी और इसका मकसद देश के एक तबके में दहशत फैलाना था। एनआईए को अंदेशा है कि वारदात का राष्ट्रीय के साथ ही अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन (international connections) भी हो सकता है। 

एनआईए के मुताबिक, केमिस्ट उमेश कोल्हे (Chemist Umesh Kolhe Murder) की हत्या की साजिश लोगों के एक ग्रुप ने मिलकर रची थी। ग्रुप का इरादा राष्ट्रीय (India) के एक तबके के लोगों में आतंक फैलाना था। हमलावर लोगों के बीच धर्म के आधार पर शत्रुता फैलाना चाहते थे। एनआईए का मानना है कि यह बड़ी साजिश थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 जुलाई 2022 को एनआईए ने केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम 1967 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 16, 18 और 20 के तहत मामला दर्ज किया था।

एनआईए ने अपनी एफआईआर में यह भी जिक्र किया है कि अमरावती के सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन (City Kotwali Police Station) को 21 जून 2022 को उमेश कोल्हे की हत्या की जानकारी मिली थी और 22 जून को मृतक के बेटे संकेत उमेश कोल्हे की शिकायत पर 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उमेश कोल्हे अमरावती के घनश्याम नगर (Ghanshyam Nagar) इलाके के रहने वाले थे। कोल्हे जब रात करीब 10 बजे अपनी दुकान से घर लौट रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई थी।

जांच मे सामने आए तथ्यों के मुताबिक, आईपीसी (IPC) की धारा 153 (ए), 153 (बी) और 120 (बी) और यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 18 और 20 और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने 1 जुलाई को कोल्हे की हत्या का मामला एनआईए को सौंपने का आदेश दिया था।

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