Ayodhya Case: सीजेआई रंजन गोगोई ने अयोध्या जमीन विवाद मामले पर दिए बड़े संकेत, आप भी पढ़ें
अयोध्या जमीन विवाद (Ayodhya Land Dispute) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई जारी है। सीजेआई ने सभी पक्षों से 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म करने की अपील की है। 17 नवंबर में मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त रहेंगे।;
भारतवासियों को लंबे समय से रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान बड़े संकेत दिए हैं। जिन्हें देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि 17 नवंबर तक इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। क्योंकि इस दिन तक सीजेआई रंजन गोगोई सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इससे पहले वो मामले में फैसला सुना सकते हैं।
सीजेआई ने दिए बड़े संकेत
सीजेआई ने कहा है कि आयोध्या मामले में 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों से अपील की है कि वह 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने का प्रयत्म करें।
मध्यसथ्ता पर सीजेआई की दो टूक
सुनवाई के दौरान मध्यसथ्ता का रास्ता भी खुला रखा है। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा है कि सुनवाई पूरी होने तक कोर्ट में बहस जारी रहेगी। लेकिन कुछ पक्ष अभी भी मध्यस्थता करने चाहते हैं। अगर ऐसा है तो इस पर भी विचार किया जा सकता है।
लगातार होगी सुनवाई
मुख्य न्यायधीश ने विश्वास दिलाया है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। साथ ही इस प्रक्रिया का रोजाना सुनवाई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मध्यस्थता पैनल की चिठ्ठी मिलने की वजह से मध्यस्थता का मुद्दा फिर से उठा है।
सीजेआई ने 18 अक्टूबर तक रखी डेडलाइन
सुनवाई पूरी होने के चार हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट फैंसला ले लेगा। सिजेआई ने बहस को 18 अक्टूबर तक खत्म करने की अपील करने के साथ यह भी कहा है कि फैंसला लिखने के लिए चार हफ्ते का समय लग जाएगा।
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