बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 28 साल बाद सीबीआई का बड़ा फैसला, आडवाणी-उमा और जोशी समेत सभी आरोपी बरी

उत्तर प्रदेश में बाबरी विध्वंस केस में आज लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपनी सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।;

Update: 2020-09-30 05:33 GMT

उत्तर प्रदेश में बाबरी विध्वंस केस में आज लखनऊ में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपनी सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सुनवाई से पहले अदालत परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद फैजाबाद में दो मामले दर्ज हुए थे। एक एफआईआर कार सेवकों के खिलाफ थी, तो दूसरी संघ परिवार के कार्यकर्ताओं समेत आडवाणी, जोशी, तत्कालीन शिवसेना नेता बाल ठाकरे, उमा भारती आदि के खिलाफ थी। 

बाबरी मस्जिद विध्वंस पर फैसला आज लाइव (Babri Masjid Demolition Case Live Today)

लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बाबरी विध्वंस केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सभी आरोपियों को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया है।

कोर्ट में मौजूद जज एसके यादव ने मामले का संक्षिप्त विवरण पढ़ना शुरू किया, अदालत ने माना कि आरोपियों के खिलाफ सबूत पर्याप्त मजबूत नहीं हैं और बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी।

कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान और महंत नृत्य गोपाल दास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए।

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी लालकृष्ण आडवाणी और एमएम जोशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत की सुनवाई में शामिल हुए।

इस केस में एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, समेत 5 को पांच साल की सजा हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा सांसद साक्षी महाराज और तत्कालीन अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट आर.एन. श्रीवास्तव को 3 साल की सजा

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी साध्वी ऋतम्बरा, साक्षी महाराज और चंपत राय आज सुनवाई के लिए लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत पहुंचे।

लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। 

फैसले के ऐलान के बाद कुछ आरोपी विनय कटियार, धरमदास, वेदांती, लल्लू सिंह, चंपत राय और पवन पांडे लखनऊ पहुंच गए हैं।

लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में जल्द ही फैसला सुनाएगी।

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