अब सभी TV चैनलों को प्रसारित करना होगा 'देशहित' से जुड़ा कंटेंट, ये होगी मोदी सरकार की नई गाइडलाइन
भारतीय टेलीविजन चैनलों ( Indian media) के लिए प्रतिदिन 30 मिनट के लिए 'देशहित' का कंटेंट प्रसारित करना आवश्यक होने वाला। केंद्र की मोदी सरकार (Central Government) ने ये बड़ा फैसला किया है।;
भारतीय टेलीविजन चैनलों ( Indian media) के लिए प्रतिदिन 30 मिनट के लिए 'देशहित' का कंटेंट प्रसारित करना आवश्यक होने वाला। केंद्र की मोदी सरकार (Central Government) ने ये बड़ा फैसला किया है। संभावना है कि एक जनवरी 2023 से सैटेलाइट टीवी चैनलों (TV Channel) के लिए यह नियम जरूरी हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अब टीवी चैनलों को हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रहित से जुड़ा कंटेंट प्रसारित करना होगा।
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने 'भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022' को मंजूरी दी थी, जिसमें चैनलों को प्रतिदिन आधे घंटे का राष्ट्रीय हित से जुड़ा एक कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य किया गया था।
प्रसारण मंत्रालय ने दिए थे ये आदेश
सरकार ने 9 नवंबर को दिशानिर्देश जारी किए थे और उसी दिन से इसे प्रभावी बताया था, हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) के अधिकारियों ने कहा कि चैनलों को राष्ट्रहित से संबंधित कंटेंट तैयार करने के लिए समय दिया गया है, इसलिए यह जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट को लेकर चैनलों और अन्य हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जिसके बाद तय किया गया कि गाइडलाइंस को 1 जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा।
ये हैं थीम्स
सरकार ने राष्ट्रहित से जुड़े कंटेंट के लिए चैनलों को आठ थीम दी हैं। इन थीम के आधार पर कंटेंट चलाना होगा। हर दिन 30 मिनट तक जनसेवा से जुड़े विषय और राष्ट्रहित से जुड़े कंटेंट होते हैं।
- पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा
- महिला कल्याण और सम्मान
- कृषि और ग्रामीण विकास
- शिक्षा और साक्षरता का प्रसार
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- विज्ञान और तकनीक
- समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण
- राष्ट्रीय एकीकरण