Budget 2020 : कहीं टैक्स में राहत के नाम पर ठगे तो नहीं आप, जानिए क्या है सरकार का पेच

Budget 2020 : निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि बजट के बाद जो नया स्लैब लागू होगा वह वैकल्पिक होगा। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो आप नया टैक्स स्लैब ले सकते हैं या फिर आप पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक ही टैक्स भर सकते हैं।;

Update: 2020-02-01 09:57 GMT

Budget 2020 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सराकर का आम बजट 2020-21 पेश कर दिया है। संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किये हैं। निर्मला सीतारमण ने टैक्स में छूट का ऐलान तो किया है लेकिन इस छूट के पीछे एक बड़ा पेच है। यदि टैक्स के पीछे छूट का पेच कर्मचारी वर्ग यदि नहीं समझा तो उसे मुनाफे के बजाए नुकसान होता रहेगा।

निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि बजट के बाद जो नई स्लैब लागू होगी वह वैकल्पिक होगी। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो आप नया टैक्स स्लैब ले सकते हैं या फिर आप पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक ही टैक्स भर सकते हैं। यदि कोई टैक्स करदाता इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे पहली से मिलने वाली उन छूट को छोड़ना पड़ेगा।

कर दाताओं को इन छूट को त्यागना होगा

पहले से मिलने वाली बीमा, निवेश, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस को मिलकर लगभग 70 चीजों पर छूट को छोड़ना पड़ेगा। जबकि पहले इनसभी चीजों पर आप टैक्स जमा करते थे तो उनपर टैक्स में कुछ छूट मिल जाती थी।

फोटो के जरिए इस तरह समझे नया स्लैब


सरकार ने बड़ी चतुराई से बदला नियम

वित्त मंत्री ने का कहना है कि नया और पुराना दोनों तरह का टैक्स स्लैब लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने टैक्स करदाताओं पर यह छोड़ दिया है कि वह पुराने टैक्स स्लैब का हिस्सा बना रहना चाहते हैं या नये टैक्स स्लैब से जुड़ना चाहते हैं।

केंद्र सरकार ने बड़ी ही चालाकी के साथ टैक्स स्लैब में नियम लगा दिया गया है कि जो नये टैक्स स्लैब के अनुरूप टैक्स देना चाहता है। तो उन्हें निवेश में मिलने वाली छूट को त्यागना होगा। यदि नये टैक्स स्लैब को कर्मचारी या आम जनता स्वीकार करती है तो उन्हें टैक्स रिबेट का फायदा नहीं मिल सकेगा। उनकी रियाततें वापस ले ली गई हैं। यानी जिस तरह टैक्स के समय बीमा, मेडिक्लेम, छोटी बचत योजनाओं पर छूट रियायत मिलती थी। अब नये स्लैब पर इस छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा।  

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