Budget 2020: मोदी सरकार ने देश के टैक्स स्लैब में किया बदलाव, जानें पहले और अब क्या होगा नया नियम

Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के करदाताओं के लिए बजट 2020-21 पेश करते हुए बड़ी राहत दी है।;

Update: 2020-02-01 08:14 GMT

Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के करदाताओं के लिए बजट 2020-21 पेश करते हुए बड़ी राहत दी है। ये नए दशक का नया बजट बताया जा रहा है। इस बार किसानों से लेकर टैक्स पेयर्स को सरकार ने बदलाव किया है। सरकार एक अप्रैल से नए स्लैब के मुताबिक, अब 5 से 7.5 लाख की आमदमी वालों को टैक्स दर 10 फीसदी लगेगा। इसके अलावा 7.5 लाख से 10 लाख रुपए पर इनकम टैक्स स्लैब 20 फीसदी के कम करके 15 फीसदी कर दिया है।

सरकार ने विवाह सेवा योजना के तहत विवादित कर की केवल राशि का भुगतान करने वाले करदाता को ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी। अगर योजना का लाभ 31 मार्च 2020 तक लिया जाता है। सीतारमण ने कहा कि आई-टी एक्ट में संशोधन किया जाएगा, जहां सीबीडीटी को करदाताओं के चार्टर को अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा आधार के बिना किसी फॉर्म को भरने के आधार पर पैन तुरंत ऑनलाइन हो जाएगा। व्यक्तिगत आयकर अब न्यूनतम स्तर पर है। 


सीतारमण ने आगे कहा कि प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी को कम करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न मंचों में कुल 4.83 प्रत्यक्ष कर मामले लंबित हैं। 31 मार्च 2020 तक करदाताओं को भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। केवल विवादित कर राशि का भुगतान करना होगा।

ये है बजट 2020 टैक्स पर ऐलान-

2.5 लाख से 5 लाख की कमाई पर - 5 फीसदी (पहले जैसा)

5 से 7.5 लाख- 10 फीसदी (पहले 20 फीसदी)

7.5 लाख से 10 लाख- 15 फीसदी (पहले 20 फीसदी)

10 लाख से 12.5 लाख- 20 फीसदी (पहले 30 फीसदी)

12.5 लाख से 15 लाख- 25 फीसदी ( पहले 30 फीसदी)

15 लाख से ऊपर की कमाई पर पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स देना होगा।


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