दिल्ली-नोएडा रोड को बंद करने के खिलाफ याचिका पर HC का फैसला, केंद्र सरकार-पुलिस को दिया ये आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के कारण बंद हुए कालिंदी कुंज-शाहीन बाग रोड को लेकर डाली गई याचिका पर फैसला सुनाया है।;
दिल्ली हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के कारण बंद हुए कालिंदी कुंज-शाहीन बाग रोड को लेकर डाली गई याचिका पर फैसला सुनाया है। शाहीन बाग में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने दायर याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा ओखला अंडरपास को बंद करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।
Delhi: Kalindi Kunj-Shaheen Bagh road stretch closed due to ongoing protests against Citizenship Amendment Act, since Dec 15, 2019. https://t.co/jBYAsXg7UF pic.twitter.com/tRnP5yWcor
— ANI (@ANI) January 14, 2020
इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और पुलिस कानून के मुताबिक काम करे। सीएए और नेशनल रजिस्टर के खिलाफ चल रहे विरोध के कारण 15 दिसंबर को इस सड़क को बंद कर दिया गया था।
कालिंदी कुंज रोड दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ता है और इन सड़कों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। लोग दिल्ली नोएडा दिल्ली (DND) एक्सप्रेसवे और आश्रम ले जाने के लिए अभी मजबूर हैं, जिसकी वजह से यहां घंटों लोगों को जाम में खड़ा होना पड़ता है। यहां विरोध को पूरे 30 दिन हो गए हैं। अभी भी कई इलाकों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।