Rahul Gandhi की लोकसभा सदस्यता पर मंडराया खतरा, 6 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, जानें राहुल के पास क्या हैं विकल्प
सूरत की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी करार देकर दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें 30 दिन की जमानत भी दी है। राहुल को सजा मिलने के बाद से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब उनकी लोकसभा सदस्यता छीनी जा सकती है। ऐसा हुआ तो वे छह साल तक किसी भी चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे। पढ़िये इससे बचने के लिए राहुल के पास क्या हैं विकल्प।;
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी बताते हुए दो साल की सजा सुना दी। हालांकि बाद में कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत भी दे दी। राहुल को कोर्ट से दो साल की सजा मिली है, ऐसे में उनकी लोकसभा सदस्यता पर संकट मंडरा रहा है। मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। उधर, जानकारों का कहना है कि अगर राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता खोनी पड़ सकती है। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी केस में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके अलावा सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी दोषी व्यक्ति छह वर्षों तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है।
बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में अपने एक बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर खूब बवाल मचा था। मामले में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसी मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया है और दो साल की सजा सुना दी। हालांकि इसके तुरंत बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिनों की जमानत भी दे दी।
क्या राहुल की सदस्यता होगी खत्म
राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट़्स में जानकारों के हवाले से बताया गया है कि सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले की कापी को यदि प्रशासन लोकसभा सचिवालय के पास भेजा जाता है और लोकसभा अध्यक्ष उस कापी को स्वीकार कर लेते हैं, तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। खास बात है कि प्रावधान के मुताबिक सजा खत्म होने के बाद भी राहुल गांधी छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
राहुल गांधी के सामने ये विकल्प
ऐसे में राहुल गांधी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। राहुल गांधी अपनी राहत के लिए हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर हाई कोर्ट राहुल गांधी को मामले में राहत दे देती है, तो उनकी सदस्यता बच जाएगी। वहीं, हाईकोर्ट अगर मामले में स्टे नहीं देता है तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को राहत दे देती है, तो उनकी सदस्यता बच जाएगी।