CBI ने एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को किया गिरफ्तार
चित्रा को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और एजेंसी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी। बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बीते शनिवार को चित्रा रामकृष्ण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था।;
केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- सीबीआई) ने रविवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange- एनएसई) की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramakrishna) को को-लोकेशन घोटाला (co-location scam) मामले में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि रामकृष्ण को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और इसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप (medical checkup) के लिए ले जाया गया।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि चित्रा रामकृष्ण को बाद में सीबीआई मुख्यालय में बंद कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने फरवरी में रामकृष्ण से तीन दिनों तक पूछताछ की थी और उस महीने की 24 और 25 तारीख को उनके आवास पर तलाशी ली थी। उन्होंने कहा कि वह उचित जवाब नहीं दे पाई थीं।
आधिकारियों ने बताया कि उनसे पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के एक वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक की सेवाओं का भी इस्तेमाल किया। जिसके बाद एजेंसी के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
जिस कारण बीते रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चित्रा को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और एजेंसी पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेगी। बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बीते शनिवार को चित्रा रामकृष्ण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था।
बता दें कि इससे पहले फरवरी के महीने में ग्रुप के पूर्व संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को एजेंसी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने बाद में उन्हें छह मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। एजेंसी आनंद सुब्रमण्यम से पूछताछ के साथ उनके द्वारा एकत्र किए गए एविडेंस की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो साल 2018 मई के महीने से इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सीबीआई को रहस्यमय हिमालयी 'योगी' की पहचान करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिसके साथ चित्रा ने गोपनीय जानकारी साझा की थी।
सेबी ने हाल ही में उन पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। जब मार्केट नियामक ने पाया कि उन्होंने साल 2014-16 के बीच 'योगी' के साथ कथित तौर पर एनएसई के बारे में गोपनिय जानकारी साझा की थी।