Chennai: Senthil Balaji को स्पेशल कोर्ट से नहीं मिली राहत, बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Cash For Job Scam: तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेन्नई की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 15 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है।;
Cash For Job Scam: तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी, जिन्हें ईडी (ED) के अधिकारियों ने नौकरियों के बदले नकद घोटाला मामले में अरेस्ट किया था, को आज चेन्नई में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में पेश किया गया था। जस्टिस राव के सामने उन्हें पेश किया गया था। ईडी के द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों समेत लगभग 3,000 से अधिक पेजों की चार्जशीट को भी मंत्री को दिया गया।
कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई
चेन्नई की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किए गए मंत्री सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) की न्यायिक हिरासत भी 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले, 25 अगस्त को भी स्पेशल कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत को 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। साथ ही कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मंत्री को आगे की कार्यवाही के लिए 28 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाए।
ईडी ने किया था अरेस्ट
ईडी (ED) ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगमों से जुड़े 'कैश-फॉर-जॉब घोटाले' के संबंध में करूर तमिलनाडु में तलाशी अभियान चलाया। इस मामले में मुख्य आरोपी वी सेंथिल बालाजी थे, जो 2011-15 के दौरान परिवहन मंत्री थे। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को इससे पहले 14 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने 'कैश-फॉर-जॉब घोटाले' में वी सेंथिल बालाजी को मुख्य आरोपी बनाते हुए ईडी ने तीन एफआईआर दर्ज की थी।
ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सेंथिल बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बाद में 15 जून को मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने उनकी पंसद के अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी। उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रूख किया था। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है।