असम से AFSPA हटाने के फैसले का सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने किया स्वागत, जानें कब से होगा लागू

अफस्पा कानून को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने जोरदार स्वागत किया है।;

Update: 2022-03-31 13:09 GMT

केंद्र सरकार के द्वारा अफस्पा कानून (Armed Forces Special Power Act, 1958) को हटाने के फैसले का सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने जोरदार स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर जैसे राज्यों में लागू अफस्पा कानून को वापस लेने का फैसला किया था।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि असम से अफस्पा कानून को हटाने को लेकर केंद्र के फैसले से बहुत खुश हूं। इस फैसले के बाद असम के जिन क्षेत्रों में अफस्पा लागू है, वहां से एक अप्रैल से हट जाएगा। अब तक सभी सरकारें हर बार अफस्पा को बढ़ा दिया करती थीं। 1990 में असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। तब से यहां अफस्पा लागू था।

सीएम ने बताया कि 1990 से अब तक असम की सरकार ने 62 बार इसे आगे बढ़ाया। आज पीएम मोदी ने अफस्पा को उस क्षेत्र से वापस लेने का साहसिक निर्णय लिया है जहां इसकी आवश्यकता नहीं है। अफस्पा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद रहेगा। जहां स्थिति में सुधार होना बाकी है। असम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किमी है, यह पूरा क्षेत्र अशांत था। अब सिर्फ 31,724.94 वर्ग किमी तक ही सीमित है।

असम एक अलावा इन राज्यों से भी हटा अफस्पा कानून

उन्होंने आगे कहा कि हमने आजादी के 50 साल बाद मेघालय के साथ सीमा विवाद को खत्म किया। 12 में से 6 बिंदुओं पर सहमति बन गई। केंद्र सरकार ने बताया कि पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत क्षेत्रों को कम कर रही है। इसमें असम ही नहीं बल्कि नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्य भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, असम के 23 जिलों में एक अप्रैल से यह कानून खत्म हो जाएगा। 

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