सुप्रीम कोर्ट में आज मनाया जाएगा संविधान दिवस, जानें पूर्व संध्या पर क्या बोले CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) मनाया जाता है। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जारी गतिरोध पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में कहा...;
हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत को इसी दिन संविधान मिला था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा (Constituent Assembly) ने भारत के संविधान को अपनाया और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। इसी के मुताबिक, देश में कामकाज किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी आज होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के सभी जज मौजूद रहने वाले हैं।
जानें संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर क्या कहा...
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जारी गतिरोध पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कोलिजीयम प्रणाली को विदेशी बताया है और कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का इस्तेमाल किया जाता है। अदालतों या कुछ न्यायाधीशों के फैसले के कारण कुछ भी संविधान के लिए पूरी तरह से अलग हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना होती है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी जज संविधान के सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि जनहित की पूर्ति केवल जनहित याचिका से ही नहीं है। बल्कि इस बात से भी है कि न्याय तक सभी की पहुंच होनी चाहिए।
भारत के संविधान का इतिहास (History of the Constitution of India)
हमारा संविधान दुनियाभर के 60 लोकतांत्रिक देशों के संविधान से मिलकर बना है। भारत के संविधान को बनाने में करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और इसे अंतिम रूप देने से पहले 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए। भारतीय संविधान की बात करें, तो यह बहुत लंबा संविधान है। इसे विश्व का सबसे लंबा संविधान कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान में अपने मूल रूप में 395 अनुच्छेद, 22 धाराएं और 8 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में कुल 1 लाख 45 हजार शब्द हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक अपनाया गया संविधान है। आज वर्तमान की बात करें तो हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 खंड और 12 अनुसूचियां और साथ ही 5 परिशिष्ट हैं।