मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने नवाब मलिक को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा
नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ED- ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। लेकिन इससे पहले ईडी अधिकारियों ने दक्षिण मुंबई में स्थित अपने कार्यालय में करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी।;
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP- एनसीपी) के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को आज विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act- पीएमएलए) अदालत ने 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ED- ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
लेकिन इससे पहले ईडी अधिकारियों ने दक्षिण मुंबई में स्थित अपने कार्यालय में करीब पांच घंटे तक पूछताछ की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को आज ईडी रिमांड की समाप्ति पर विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे के समक्ष पेश किया गया। जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि जांच एजेंसी ईडी ने उनकी और रिमांड नहीं मांगी थी।
Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik sent to judicial custody by Special PMLA court in Mumbai.
— ANI (@ANI) March 7, 2022
He was arrested by ED on Feb 23rd, in connection with Dawood Ibrahim money laundering case.
(File photo) pic.twitter.com/k2haFkEdPW
बता दें कि एजेंसी ने जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है वह भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ा है। ईडी का मामला दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत अपनी आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।