क्रिप्टो निवेशकों को पता होना चाहिए अप्रैल 2022 से पहले किए गए लेनदेन कर-मुक्त नहीं होंगे: सीबीडीटी अध्यक्ष
निर्मला सीतारमण ने संसद में यह भी कहा, करदाताओं को गलतियों को ठीक करने के लिए 2 साल के भीतर आईटीआर (ITR) को फिर से भरने की अनुमति दी जाएगी है।;
Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक फरवरी को संसद में आम बजट 2022 पेश किया। इस दौरान नित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कई बड़े ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने संसद में यह भी कहा, करदाताओं को गलतियों को ठीक करने के लिए 2 साल के भीतर आईटीआर (ITR) को फिर से भरने की अनुमति दी जाएगी है।
इस पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष जेबी महापात्र (CBDT Chairman JB Mohapatra) ने बयान दिया है। जेबी महापात्र (JB Mohapatra) ने करदाताओं को गलतियों को ठीक करने के लिए 2 साल के भीतर आईटीआर को फिर से भरने की अनुमति देने पर कहा, यह विभाग की इस समझ को दर्शाता है कि लोग आयकर रिटर्न दाखिल करने में गलती कर सकते हैं।
यह गलतियों को सुधारने के लिए जनता में विश्वास रखता है। सीबीडीटी के अध्यक्ष जेबी महापात्र ने आगे कहा, इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भी क्रिप्टो-मुद्रा की करदेयता निश्चित है। क्रिप्टो निवेशकों को पता होना चाहिए कि अप्रैल 2022 से पहले किए गए लेनदेन कर-मुक्त नहीं होंगे।
The taxability of the crypto-currency is certain for this financial year too. Crypto investors should know that the transactions done before April 2022 will not be tax-free: CBDT Chairman JB Mohapatra pic.twitter.com/08uzT6gOgD
— ANI (@ANI) February 3, 2022
बीते बुधवार को सीबीडीटी के अध्यक्ष जेबी महापात्र ने कहा था कि बजट में क्रिप्टोकरंसी या ऑनलाइन डिजिटल संपत्तियों को कर के दायरे में लाने का ऐलान आयकर विभाग के लिए देश में इस मुद्रा के कारोबार की 'गहराई' का पता लगाने, निवेशकों और उनके निवेश की प्रकृति को जानने में मददगार होगी।
इस कदम का मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टोकरंसी में लेनदेन वैध हो जाएगा। कर अधिकारियों के लिये इस क्षेत्र में एंट्री का यह सही वक्त है। बता दें कि सीबीडीटी के अध्यक्ष जेबी महापात्र ने यह बयान बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसद टैक्स लगाने की घोषणा से लोगों को लग रहा है कि यह मुद्रा वैध हो जाएगी पर दिया है।