दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, जानें EC की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका क्यों की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट के जज संजीव नरूला ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव चिन्ह और पार्टी नाम से संबंधित कार्रवाई को जल्द से जल्द करें।;

Update: 2022-11-15 13:12 GMT

चुनाव चिन्ह मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें चुनाव आयोग के तीर-धनुष चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट के जज संजीव नरूला ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव चिन्ह और पार्टी नाम से संबंधित कार्रवाई को जल्द से जल्द किया जाए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के पार्टी नेम और चिन्ह को लेकर अपना-अपना दावा किया था।



 

हालांकि, चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए शिवसेना के नाम और चिन्ह को दोनों गुटों से इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा था। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने इस आदेश को जारी किया था।

चुनाव आयोग ने जारी किया था आदेश

1. आयोग ने दोनों गुटों से शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह नहीं इस्तेमाल करने का आदेश दिया था।

2. दोनों गुटों में से किसी को भी शिवसेना पार्टी के धनुष और तीर चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. दोनों गुट अपनी इच्छा से पार्टी का नया नाम और चिन्ह को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तख्तापलट के बाद से शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे दोनों गुट धनुष-बाण को अपना बता रहे थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मशाल चिन्ह दिया था। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी को 'दो तलवार और ढाल' चुनाव चिह्न दिया था। 

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