दिल्ली: अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज की
स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने यह आदेश सुनाया है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल (Special Judge Geetanjali Goel) ने 14 जून को जैन की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।;
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party- आप) के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने यह आदेश सुनाया है।
स्पेशल जज गीतांजलि गोयल (Special Judge Geetanjali Goel) ने 14 जून को जैन की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज न्यायाधीश ने कहा कि जैन की जमानत याचिका खारिज की जाती है।
सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई को 2015-16 में कोलकाता की एक फर्म के साथ कथित हवाला लेनदेन को लेकर गिरफ्तार किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने इस साल अप्रैल में मंत्री के परिवार से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
बता दें कि हवाला प्रणाली में दो पक्ष शामिल होते हैं जो औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन के बिना स्थानीय एजेंटों के साथ उनकी ओर से धन का लेन-देन करते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन और उनके परिवार के खिलाफ अगस्त 2017 में कथित तौर पर 1.62 करोड़ रुपये तक की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन और उनके परिवार ने 2011-12 में 11.78 करोड़ और 2015-16 में 4.63 करोड़ के शोधन के लिए चार मुखौटा फर्मों- बिना किसी वास्तविक व्यवसाय वाली कंपनियों की स्थापना की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी।