गोरेगांव रंगदारी केस: अदालत ने सचिन वाजे की हिरासत 13 नवंबर तक बढ़ाई, जारी रहेंगे मुंबई पुलिस के सवाल
अदालत ने इससे पहले बीते सोमवार को सचिन वाजे को 6 नवंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया था। जेल में बंद सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच ने वसूली के एक मामले में जेल से अपनी हिरासत में लिया है।;
गोरेगांव रंगदारी मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की पुलिस हिरासत को बढ़ा दिया गया है। वाजे को आज एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने वाजे को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
अदालत ने इससे पहले बीते सोमवार को सचिन वाजे को 6 नवंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया था। जेल में बंद सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच ने वसूली के एक मामले में जेल से अपनी हिरासत में लिया है। वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। एनआईए की हिरासत ख़त्म होने के बाद वह जेल में बंद था।
49 वर्षीय सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाज़े को एंटीलिया बम केस और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईएन ने इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप पत्र में बताया है कि सचिन वाजे की जांच में खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बार और रेस्तरां से एकत्र धन को सौंपने को लेकर वाजे से संपर्क करते थे।
Mumbai's Esplanade Court sends Sachin Waze (in red t-shirt) to police custody till 13th November in connection with an extortion case.
— ANI (@ANI) November 6, 2021
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इससे पहले एनआईए ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सचिन वाजे की उस याचिका का विरोध किया था जिसमें उन्होंने तलोजा जेल से अस्थायी रूप से रिहा कर घर में ही नजरबंद करने की अपील की थी। साथ ही जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि सचिन वाजे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, यदि उन्हें जेल से रिहा किया गया तो वह फरार हो सकते हैं। साथ ही यह भी कहा था कि वे अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।